हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को “मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना” की मंजूरी दे दी है । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया ।
ये योजना बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के आश्वासन पर आधारित है । बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों से भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है । फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बढ़ने जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है ।
इस योजना के तहत 21 सब्जियों,फल और मसालों की फसलों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवर उपलब्ध होगा । बीमा योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिए ₹750 और फल की फसल के लिए 1000 रुपए का मूल्य भुगतान करना होगा,इसके एवज में उन्हें क्रमश ₹30000 और ₹40000 का बीमा आश्वासन दिया जाएगा ।
योजना के तहत बीमा दावे का निपटारा करने के लिए सर्वे किया जाएगा जिसके तहत फसल नुकसान को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा – 25%, 50%, 75% और 100% ।
फसल बीमा योजना का पंजीकरण –
किसानों को योजनाओं को अपनाने के लिए “मेरी फसल मेरा ब्योरा” पोर्टल में अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देते हुये पंजीकरण कराना होगा ।